मृदुल को नहीं मिली जमानत वारंट

Shekhar Sharma
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सदर स्थित प्रचीन जैन मंदिर में करोड़ों के चढ़वा चोरी प्रकरण में 9 कसूरवारों में शामिल मृदुल जैन का नाम, हाईकोर्ट में अर्जी

मेरठ। सदर दुर्गाबाड़ी स्थित प्राचीन जैन पंचायती मंदिर में चढ़ावा चोरी और मंदिर पर काविज होने के लिए कुटरचित दस्तावेज तैयार करने के मामले में थाना सदर बाजार पुलिस की लंबी जांच के बाद अभियुक्त बनाए गए मृदुल जैन को लोअर कोर्ट से जमानत नहीं मिल सकी है। इस केस में मृदुल जैन उन अभियुक्तों में शामिल हैं जिन पर पुलिस ने 467, 471 और 120-बी धारा लगायी है। विधि विशेषज्ञों की राय में इस धारा में मेरठ की किसी अदालत से आमतौर पर जमानत बेहद रेयर मामले में ही संभव है। इस मामले की अब अगली सुनवाई 3 अक्तूबर को होनी है। कानून की भाषा में ऐसे मामलों में अदालत से वारंट जारी करना कहते हैं। इसके बाद अब जमानत के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल किए बात सुनने में आयी है।

सुनील कुमार जैन व सुशील कुमार जैन को मिल गयी जमानत

सदर दुर्गाबाड‍़ी स्थित प्राचीन दिगंबर जैन पंचायती मंदिर में करोड़ों के चढावा चोरी, व सोने चांदी आदि गवन तथा मंदिर पर काविज होने के लिए फर्जी चुनाव मामले में अभियुक्तों में शामिल सुनील कुमार जैन सर्राफ पुत्र मूलचंद जैन निवासी कलालखाना थाना सदर बाजार और सुनील कुमार जैन चावल पुत्र सतीश चंद जैन निवासी 731/ए पीएल शर्मा रोड थाना लालकुर्ती को जो मंदिर मामले के अभियुक्तों में शामिल हैं उन्हें जमानत मिल गयी है। लेकिन इससे मुसीबत टल गयी ऐसा नहीं माना जा सकता। दरअसल इस मामले में दर्ज की गयी एफआईआर में थाना सदर बाजार पुलिस ने अभियुक्तों रंजीत जैन, मृदुल जैन, अनिल जैन बंटी, अनिल जैन पूर्व सभासद, विजय सनमति, संजय सुखदा, सुशील कुमार जैन, सुनील कुमार जैन पर पुलिस ने एफआईआर में धारा 420, 504, 506, 467, 471 और 120-बी लगायी, लेकिन विवेचना के दौरान अभियुक्तों अनिल बंटी सर्राफ, अनिल जैन पूर्व सभासद, विजय सनमति, संजय सुखदा, सुनील कुमार जैन और सुशील कुमार जैन सर्राफा से धारा 467, 471 और 120-बी हटा दी गयी। लेकिन जैन मंदिर में चढ़ावा चोरी और मंदिर पर अवैध रूप से कब्जा करने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार करने की मुख्य धारा 420 सभी अभियुक्तों पर समान रूप से जारी रखी गयी। विवेचना के दौरान मुख्य रूप से धारा 467 का हटाया जाना ही सुनील कुमार जैन और सुशील कुमार जैन सर्राफा जमानत का आधार बना

धारा बढ़ीं तो बढ़ेंगी मुश्किलें

फर्जी चुनाव मामले की एफआईआर कराने वाले ऋषभ एकाडेमी के सचिव डा. संजय जैन का आरोप है कि विवेचना के नाम पर अभियुक्तों ने जांच को प्रभावित करने के लिए पुलिस से साज कर 467, 471 और 120-बी को हटावा दिया गया, लेकिन इस मामले में चुप नहीं बैठा जाएगा। अदालत को पूरे साक्ष्य और सबूत खासकर वो जिनमें अभियुक्तों की स्वीकरोक्ति है वो अदालत के सामने पेश कर 467, 471 और 120-बी बढ़ाए जाने की प्रार्थना की जाएगी। इन धाराओं के बढ़ाए जाने के बाद ही जैन मंदिर में चढ़ावा चोरी करने वाले जेल की सलाखों के पीछे पहुंच सकेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह धर्म की लड़ाई है। सदर जैन समाज के हजारों लोग और मंदिर के सदस्यों की आस्था से खिलवाड़ की लड़ाई है। चढ़ावा चोरी कर सदर जैन समाज की आस्था व भावनाओं से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जा सकता।

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