बलदेव के अवैध टेंट गोदाम के खिलाफ शिकायतों का अंबार

Shekhar Sharma
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सीएम योगी के अलावा एनजीटी और मंडलायुक्त को भी कालोनी के लोगों ने भेजी शिकायत, तत्काल गिराया जाए

मेरठ। कंकरखेड़ा थाना के रोहटा रोड नारायण गार्डन आवासीय कालोनी में अवैध रूप से बनाये गए बलदेव टेंट के कामर्शियल गोदाम के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की मांग को लेकर लगातार शिकायतें सक्षम अधिकारियों तक पहुंच रही हैं। आबादी के बीच बना दिए गए इस अवैध गोदाम के खिलाफ सबसे बड़ी शिकायत एनजीटी को पहुंची है। एनजीटी को बताया गया है कि अवैध गोदाम से बाहर फैका जाने वाला कचरा किस प्रकार से प्राण वायु में जहर घोल रहा है। यदि इस गोदाम को तुरंत ध्वस्त नहीं किया गया और कानूनी कार्रवाई नहीं की गयी तो रोहटा रोड स्थित केवल नारायण गार्डन कालोनी ही नहीं पूरे इलाके के लोगों को गोदाम संचालक प्रदूषण के जरिये बीमारियों की सौगात देंगे। एनजीटी के अलावा इस अवैध गोदाम के खिलाफ इससे पूर्व जिलाधिकारी व मंडलायुक्त समेत प्रमुख सचिव आवास को शिकायती की जा चुकी है। इस अवैध गोदाम के लिए केवल मेरठ प्राधिकरण ही नहीं बल्कि नगर निगम और प्रदूषण विभाग के अफसर भी कम कसूरवार नहीं है। एनजीटी को भेजी गयी शिकायत में प्रदूषण विभाग के अफसरों की लापरवाही की बात को भी प्रमुखत से उठाया गया है।

प्रतिबंध के बाद भी कूडा कचरा हैं जलाते

एनजीटी (NGT) के स्पष्ट आदेशानुसार देश भर में खुले में किसी भी प्रकार का कूड़ा, प्लास्टिक, पत्ते या कचरा जलाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। नीय निकायों और प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा खुले में कचरा जलाने या फेंकने पर पहली बार उल्लंघन करने पर 5,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक (क्षेत्र और कचरे की मात्रा के अनुसार राज्यों में 25,000 से 50,000 रुपये तक) का जुर्माना लगाया जाता है। एनजीटी नियमों का पालन न करने वाले स्थानीय प्रशासन, नगर निगमों और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों पर भी सख्त नोटिस जारी कर कार्रवाई रिपोर्ट तलब करता है। बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए स्थानीय निकायों को रात के समय या खुले में कूड़ा जलाने वाली जगहों पर कड़ी निगरानी रखने और दोषी पाए जाने वालों पर कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश हैं।

कालोनी आवासीय गोदाम कामर्शियल

रोहटा रोड स्थित नारायण गार्डन कालोनी आवासीय है। आवासीय कॉलोनियों (रिहायशी इलाकों) में कमर्शियल या व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाने और कार्रवाई करने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। यदि कोई कमर्शियल गतिविधि विशेष रूप से आरक्षित रिहायशी (Residential-only) इलाके में पाई जाती है, तो उस परिसर को तुरंत सील करने का आदेश है। इसके अलावा बगैर स्वीकृत मानचित्र के बनाया गया कोई भी गोदाम जैसा की बलदेव टेंट वालों का है बगैर किसी देरी के अफसरों को पुलिस प्रशासन की मदद से ध्वस्त कर देना चाहिए।

धारा 370 के तहत मुकदमे का प्रावधान

नारायण गार्डन कालोनी में बलदेव टेंट के अवैध कामर्शियल गोदाम के खिलाफ बीएनएस की धारा के तहत मुकदमा दर्ज कराए जाने का पर्याप्त प्रावधान दिया है। विधि विशेषज्ञों की राय में ऐसे अवैध गोदाम संचालक पर तुरंत और सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। रिहायशी इलाके में व्यवसायिक गोदाम चलाना वैसे ही गैरकानूनी है, और ऊपर से गंदगी फैलाना तथा कचरा जलाकर वायु प्रदूषण करना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 270 (सार्वजनिक उपद्रव/Public Nuisance) के तहत एक गंभीर दंडनीय अपराध है। लोगों बताया कि गोदाम संचालक कई बार गंदगी व कूडा कचरा आवासीय कालोनी के भीतर ही जला देता है। उसमें प्लास्टिंग और दूसरे ऐसे ही सामान जलाए जाते हैं जिससे भारी प्रदूषण फैलता है। उस वक्त कालोनी के लोगों के लिए सांस लेना भी दुश्वार हो जाता है। कूडा कचरा व प्लास्टिक जलाए जाने की वजह से लोग बीमारियों की चपेट में आ गए हैं। दिन भर यहां जगह जगह गोदाम संचालक कचरा जलाता देखा जा सकता है।

खौफ के चलते घरों में कैद

रोहटा रोड स्थित नारायण गार्डन कालोनी में बलदेव टेंट के अवैध गोदाम में चौबीस घंटे दिन हो या फिर रात भारी वाहनों की आवाजाही लगी रहती है। कई बार इन भारी वाहनों को लेकर आने वाले चालक नशे में धुत्त होते हैं। चालकों के नशे में धुत्त होने की वजह से अनेकों बार अब तक हादसे हो चुके हैं। लोग इनकी चपेट में आ चुके हैं। कालोनी के लोगों ने बताया कि अब तो हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि हादसों के खौफ के चलते घरों में ही कैद रहने की मजबूरी हो गयी है। उन्होंने यह भी बताया कि इस गोदाम पर जो लोग आते हैं उनकी नियत में भी खोट है। वो कई बार अश्लील हरकतें तक कर चुके हैं। टेंट में जो सामान आता है, उसके साथ जहां टेंट लगाया जाता है वहां की गंदगी भी साथ लेकर आते हैं। यह गंदगी और कूडा कचरा गोदाम के आसपास के अलावा पूरी कालोनी में फैल रहा है। इसकी वजह से इस आवासीय कालोनी में बीमारियां फैल रही हैं। इस गोदाम की गंदगी की वजह से यह कालोनी ही नहीं पूरे इलाका बीमारियों की चपेट में है। इतना ही नहीं बलदेव टेंट के संचालकों ने आसपास की सड़क पर भी कब्जा कर लिया है। इसकी शिकायत नगर निगम के प्रवर्तन दल तक भी पहुंच गयी है। सड़क पर कब्जा कर लिए जाने की वजह से कई बार भारी जाम लग जाता है। वहां से निकला भी दुश्चवार हो जाता है। कई बार यह जाम पिक ऑवर यानि आफिस और स्कूल आने जाने के समय लगता है। लेकिन इतना कुछ होते हुए भी थाना पुलिस और समीप की चौकी का स्टाफ बलदेव टेंट संचालक के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा है। लोगों का आरोप है कि लगता है कि पुलिस डर रही है या फिर महीना बांधा हुआ है। लोगों का कहना है कि वजह कुछ भी हो अब वो सहन नहीं कर सकते हैं। बलदेव टेंट संचालक का आवासीय कालोनी से गोदाम बाहर किया जाना चाहिए। बगैर किसी देरी के उसको ध्वस्त कर दिया जाना चाहिए। साथ ही उचित धाराओं में टेंट संचालक के खिलाफ मुकदमा लिखा जाना चाहिए।

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